
देवास:- दिनांक 20.05.2025 को आवेदिका ने थाना पीपलरवां आकर बताया कि अनावेदक समर उर्फ शरीक पिता मोहम्मद जमाल उम्र 20 साल निवासी दक्षिण पश्चिम दिल्ली द्वारा आवेदिका को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाये है एवं किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी । फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना पीपलरवां में अपराध क्रमांक 180/2025 धारा 64,65,351(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को दी गई । उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के द्वारा आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया । पुलिस टीम का गठन किया गया । पुलिस टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य,भौतिक साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किये गये । मुखबिर की सूचना पर से आरोपी समर उर्फ शरीक पिता मोहम्मद जमाल निवासी दक्षिण पश्चिम दिल्ली को जिला देवास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया ।