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नाबालिगो द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावकों पर होगी कार्यवाही ।

जिला देवास अन्तर्गत यातायात पुलिस ने खोला एक नया मोर्चा

  • नाबालिगो द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावकों पर होगी कार्यवाही
  • मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(क)(2) के तहत माननीय न्यायालय ने लगाया 01 नाबालिग वाहन चालक के अभिभावक पर लगाया 10 हजार रूपये का जुर्माना

यातायात व्यवस्था को सुगम एवं दुर्घटना रहित बनाने हेतु पुलिस विशेष अभियान चलाकर शिकंजा कस रही है । आये दिन 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे बिना ड्राइविंग लाईसेंस के अनियंत्रित रूप से वाहन चलाते हुए जिला अन्तर्गत घुम रहे है,जो न सिर्फ खुद की जान को खतरा हो सकते है बल्कि दुसरे की जान को भी खतरा पहुंचा रहे है । इसी अनुक्रम में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(क)(2) का प्रभावी प्रय़ोग करने का निर्णय पुलिस अधीक्षक  देवास के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा लिया गया है । जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) हरनारायण बाथम के मार्गदर्शन में जिला अन्तर्गत जगह-जगह पर चेकिंग पाईंट लगाये गये है । इसी क्रम में अनूप सिंह ठाकुर निवासी 140 गौतम नगर देवास का नाबालिग बालक वाहन क्रमांक MP41ZB3958 चलाते हुए पाया गया जिस पर से यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई । दिनांक 25.08.2025 को माननीय न्यायालय ने वाहन स्वामी को 10 हजार रूपये की राशि से दण्डित किया । यातायात पुलिस द्वारा यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी । देवास पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने हेतु न देवे अन्यथा अभिभावको के विरूद्ध यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी । उल्लेखनीय है कि अब तक कुल 14 नाबालिग वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹ 71,300/- का समन शुल्क वसुला जा चुका है।

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