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कलेक्‍टर  ने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने पर शिक्षक को किया निलम्बित


देवास कलेक्‍टर  ऋतुराज सिंह ने शिक्षक जितेन्द्र कुमार सोलंकी को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने पर मध्‍य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया हैं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी देवास रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश में उल्‍लेख है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा वर्ष 2025-26 की गोपनीय सामग्री का वितरण विकासखण्ड कन्नौद, खातेगांव एवं बागली के परीक्षा केन्द्रों को जिले की समन्वयक संस्था उत्‍कृष्‍ट विद्यालय देवास से किया गया था। परीक्षा केन्‍द्र शासकीय हाईस्कूल बरवई विकासखण्ड खातेगांव पर नियुक्त सहायक केन्द्राध्यक्ष जितेन्द्र कुमार सोलंकी द्वारा पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती गई एवं शा.उ.मा.वि.बरखेड़ा कायम विकासखण्ड देवास सामग्री प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हुए।

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