
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय में जमानत देने वाले गिरोह का थाना सिविल लाईन पुलिस ने किया पर्दाफाश,मुख्य आरोपी सहित तीन सहयोगी को किया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत देने वाले आरोपियो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । इसी क्रम में दिनांक 30.08.2025 को एक गंभीर आपराधिक मामले में माननीय न्यायालय में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोपी द्वारा अपने आप को राजेश शर्मा निवासी देपालपुर दर्शाते हुए फर्जी आधार कार्ड,बी-1 खसरा नकल,पावती एवं अन्य कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से माननीय न्यायालय प्रियांशु पांडे की कोर्ट में जमानत प्रस्तुत की गई थी । रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 463/2025 धारा 419,420,467,468,471,192 भा.द.सं. अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास सुमित अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी सिविल लाईन हितेश पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा जमानत देने वाले आरोपी राजेश पिता सुंदरलाल साहू निवासी महाराणा प्रताप नगर बाणगंगा इंदौर को गिरफ्तार कर प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपने 03 अन्य साथियों की सहायता से जमानत के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत देने की बात स्वीकार की गई जिस पर से आरोपी के अन्य साथियो को भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर किया गया । विवेचना के दौरान धारा 205, 201 भादवि का ईजाफा किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है
गिरफ्तार आरोपीः
- राजेश पिता सुंदरलाल साहू निवासी महाराणा प्रताप नगर बाणगंगा इंदौर ।
- प्रेम उर्फ प्रेम पहलवान पिता लक्ष्मीनारायण राठौर, उम्र 61 वर्ष, निवासी त्रिलोक नगर, इटावा, देवास ।
- रमेशचंद्र उर्फ रमेश सरपंच पिता रामचंद्र चौहान, उम्र 54 वर्ष, निवासी ग्राम गुनाई, थाना भौरासा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास ।
- राजेश उर्फ राजू उर्फ राजकुमार पिता स्व. मोतीलाल ठाकुर, उम्र 45 वर्ष, निवासी 6/54 मणी नगर, थाना पंवासा, जिला उज्जैन ।
सराहनीय कार्यः उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी सिविल लाईन निरीक्षक श्री हितेश पाटील,उनि कमल किशोर परमार,प्रआर राजू कतरोलिया,घनश्याम अर्जने,आर राजकुमार कुमारिया,आर हितेश कुशवाह का सराहनीय योगदान रहा ।




