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देवास शहर में अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की  कार्रवाई ।

एक प्रकरण धारा 34(2) के तहत दर्ज

देवास ,कलेक्टर महोदय देवास ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजकुमारी मंडलोई के नेतृत्व में आबकारी देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें । आबकारी की सयुंक्त टीम ने देवास शहर में सुतार बाखल से विदेशी मदिरा व्हिस्की की 16 पेटियां ज़ब्त कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत 01 प्रकरण दर्ज किया गया है,जप्त मदिरा का मूल्य लगभग 131105 रुपये है ।
आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव , डी पी सिंह,आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल,नितिन सोनी, दीपक टटवाडे ,निहाल ,गुरु दत्त वर्मा खत्री सैनिक किशोर सिसोदिया केदार चौधरी संजय शर्मा सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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