
देवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी नीरज पिता धन्नालाल चौहान निवासी खातेगांव एवं राहुल पिता सत्यनारायण निवासी बागली को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने तथा संगीन अपराध पंजीबद्ध होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर सिंह ने आदेश दिया है कि आरोपियों को आदेश प्राप्ति के पश्चात 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के जिले में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।




