देवास 19 जून 2025/ अनुविभागीय अधिकारी टोंकखुर्द कन्हैयालाल तिलवारी ने पटवारी कुलदीपसिंह गौतम ग्राम अमोना को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौपे गये दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) के नियम -1966 के नियम 9 ( 1 ) में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में पटवारी कुलदीपसिंह गौतम का मुख्यालय तहसील कार्यालय टोंकखुर्द रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी ।
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